एडमिट कार्ड देकर एग्जाम से नहीं रोक सकते: हाई कोर्ट
न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई 10वीं क्लास की छात्रा को बोर्ड एग्जाम से रोकने पर फटकार लगाई है. कोर्ट ने एडमिट कार्ड (CBSE Admit Card) जारी करने के बाद छात्रा को एग्जाम हॉल के बाहर रोकने पर अमानवीय व्यवहार बताते हुए कहा कि सीबीएसई को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है. साथ ही हाईकोर्ट ने छात्रा को उस दिन का पेपर पूरा करने के लिए समय देने की बात कही है.
दरअसल, सीबीएसई ने समय पर Domicile सर्टिफिकेट अपलोड न करने की वजह से सीबीएसई 10वीं क्लास की छात्रा को बोर्ड एग्जाम देने से रोका था. हालांकि बोर्ड ने छात्रा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया था, लेकिन जब वह अपनी परीक्षा देने एग्जाम सेंटर पहुंची तो उसे एग्जाम हॉल के बाहर ही रोक दिया था. छात्रा अपनी परीक्षा नहीं दे पाई थी. इसके बाद छात्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.