मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा
बस्ती। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी निर्देश के क्रम में नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2023 में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त निर्देश जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने दिये। उन्होने कहा कि मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के रूप में 14 अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
उन्होने बताया कि विकल्प के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, सांसद एवं विधायक द्वारा जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड मान्य होंगा।