अनजान महिला को कहा 'डार्लिंग' तो पड़ेगा भारी, हाई कोर्ट ने...
अब किसी अनजान महिला को 'Darling' कहना पड़ सकता है भरी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि अनजान महिला को 'Darling' कहना भारतीय कानून के तहत उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा.
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में अहम टिप्पणी की है |
बता दे कलकत्ता के वेबी जंक्शन पर एक व्यक्ति ने शराब के नशे में महिला कॉन्सटेबल को यह शब्द कहा था जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और ये मामला कोर्ट पहुंचा.
किसी अनजान महिला को "डार्लिंग" कहना अपमानजनक है. ये भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354A (महिला की विनम्रता को ठेस पहुंचाना) और 509 के तहत आपराधिक मामला है.
'डार्लिंग' कहना गलत क्यों?
बता दे हाई कोर्ट (High Court) ने आगे कहा कि सड़क पर किसी अनजान महिला के लिए 'डार्लिंग' (darling) शब्द कहना अपमानजनक बताया है।
ये शब्द कहना मूल रूप से यौन उत्पीड़न है. चाहे वो महिला पुलिस कांस्टेबल हो या नहीं, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सेनगुप्ता (Justice Sengupta) ने कहा कि अब तक भारतीय समाज (Indian society) के मानक ऐसे नहीं हैं कि अनजान महिलाओं को 'डार्लिंग (Darling)' शब्द कहने की अनुमति दी जाए.
कोर्ट ने कहा कि अगर इस घटना के दौरान आरोपी नशे में नहीं होता हैं तो अपराध की गंभीरता और भी बढ़ जाती। मायाबंदर पुलिस स्टेशन ने जनक राम के खिलाफ IPC की धारा 354A(i) और 509 के तहत FIR दर्ज की है